Saturday, 26 January 2019

10 E Form भरने की vidhi

10E फॉर्म भरने की विधि https://youtu.be/U7DTv8FvYFU

10 E Form भरने के स्टेप

10E फॉर्म भरने की विधि https://youtu.be/UKiG4t0bUxc

Thursday, 24 January 2019

अधिनियम की धारा 87 ए के

अधिनियम की धारा 87 ए के तहत छूट। इस धारा के अनुसार, यदि आपकी वित्तीय वर्ष में कुल आय if 3.5 लाख से कम है, तो आपको कर से। 2,500 तक की छूट का दावा करने की अनुमति है।

Wednesday, 23 January 2019

धारा 89 (1) के तहत राहत

आयकर अधिनियम आपको उन स्थितियों में राहत प्रदान करता है यू / एस 89 (1) हैं। ... यदि आपको अपने वेतन का कोई हिस्सा बकाया या अग्रिम में मिला है, या आपको बकाया में पारिवारिक पेंशन मिली है, तो आप नियम 21A.Nov 26 के साथ पढ़े गए धारा 89 (1) के तहत कुछ कर राहत प्राप्त कर सकते हैं। धारा 89 (1) के तहत राहत क्या है? टैक्स की गणना वर्ष की अवधि में अर्जित या प्राप्त की गई कुल आय पर की जाती है। यदि आपकी कुल आय में वर्तमान वर्ष में भुगतान किए गए किसी भी पिछले बकाया राशि में शामिल है, तो आप ऐसे बकाया राशि पर आम कर का भुगतान करने के बारे में चिंतित हो सकते हैं (आमतौर पर कर दरों में वर्षों तक बढ़ गया है)। आय प्राप्त करने में देरी के कारण टैक्स के किसी भी अतिरिक्त बोझ से बचाने के लिए, कर कानून धारा 89 (1) के तहत राहत की अनुमति देते हैं। सरल शब्दों में, आप और भुगतान करते हैं, यदि आप भुगतान करते हैं, तो आप जितना पैसा प्राप्त करते थे उतना कम कर देते हैं। चरण 2: कुल आय पर अतिरिक्त वेतन को छोड़कर, कर दिया गया है, जो आपको प्राप्त किया गया है, वे अतिरिक्त नैदानिक (बकाए) को जन्म देने के बाद, आपको अपने फॉर्म की गणना करने के लिए, दर 1 को पूरा करने की आवश्यकता है। फ़ॉर्म 10 ई फॉर्म 10 ई फाइल कैसे करें "दायर ऑनलाइन फाइलें यहां फ़ॉर्म 10 ई ऑनलाइन चरण 1 फ़ाइलें दर्ज करें: https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर लॉग इन की तारीख के साथ अपने उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ। चरण 2: लॉग इन करने के बाद, 'ई-फाइल' नामक टैब पर क्लिक करें और 'आयकर रूपों' का चयन करें वित्तीय वर्ष 2014-15 (मूल्यांकन वर्ष 2015-16) से फॉर्म 10 ई के गैर-दाखिल करने के लिए आयकर नोटिस, आयकर विभाग ने फॉर्म 10E को फाइल करने के लिए अनिवार्य बना दिया है यदि आप धारा 89 (1) के तहत राहत का दावा करना चाहते हैं। करदाताओं ने धारा 89 (1) के तहत राहत का दावा किया है, लेकिन फायर 10 ई को दर्ज करने के लिए कर विभाग से आयकर नोटिस प्राप्त किया गया है निम्नलिखित लाइनों - राहत यू / एस 89 को आपके मामले में अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म 10 ई के द्वारा आपके द्वारा दर्ज नहीं किया गया है। आयकर अधिनियम के ईसीई 8 के अनुसार ऑनलाइन फॉर्म 10 ई की प्रस्तुति की आवश्यकता है फॉर्म 10E न भरने के लिए आयकर नोटिस वित्तीय वर्ष 2014-15 (आकलन वर्ष 2015-16) से, आयकर विभाग ने धारा 10E दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है यदि आप धारा 89 (1) के तहत राहत का दावा करना चाहते हैं। जिन करदाताओं ने धारा 89 (1) के तहत राहत का दावा किया है, लेकिन फार्म 10 ई दाखिल नहीं किया है, उन्हें निम्नलिखित लाइनों के साथ कर विभाग से आयकर नोटिस प्राप्त हुआ है - आपके मामले में राहत यू / एस 89 की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि आपके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म 10 ई दाखिल नहीं किया गया है। आयकर अधिनियम की sec.89 के अनुसार ऑनलाइन फॉर्म 10E प्रस्तुत करना आवश्यक है

Friday, 18 January 2019

चैरिटी या डोनेशन - Charity Or Donations

चैरिटी या डोनेशन Charity Or Donations अगर आप Social संस्थानों, Political पार्टियों, Scientific व शोध संस्थानों को Charityया Donation में पैसा देते हैं तो भी आपके द्वारा दी गई रकम Taxछूट के योग्य होती है। अलग-अलग मामलों में Section 80G, 80GGA, 80GGCके तहत यह छूट आप पा सकते हैं।

एजुकेशन लोन का ब्याज - Interest Of Education Loan

एजुकेशन लोन का ब्याज Interest Of Education Loan Higher Studyयानी Graduation और Post Graduation लेवल की पढ़ाई के लिए गए Education Loanपर जो ब्याज आप देते हैं, वह टैक्स से छूट प्राप्त होता है। यह किसी भी मात्रा में लिए गए Loan पर लागू होता है। Education Loan आप देश या विदेश में कहीं भी Studyके लिए लें, यह छूट आपको मिलती है। ये छूट आप अपने बच्चे, पति/पत्नी या गोद लिए बच्चे के लिए भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा भी तब, जबकि आपकी आय पहले से Taxable Income Slab में आती हो। इस छूट का लाभ Education Loan लेने वाला और उसके माता-पिता जो भी लोन अदा कर रहा हो, वह ले सकता है। (सेक्शन 80E के तहत)

बच्चों के सेविंग एकाउंट - Children’s Saving Account

बच्चों के सेविंग एकाउंट - Children’s Saving Account अक्सर बच्चे अपने टैलेंट के दम पर प्रतियोगिता या स्टेज परफॉर्मेंस से कुछ रकम इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसी आमदनी में से 1500 रुपए तक आप चाइल्ड अर्निंग के रूप में अपनी आय में क्लब करके टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। इसी आधार पर बच्चों के नाम Saving Account खुलवाने पर सालाना 1500 रुपए तक की जमा रकम और इस पर मिलने वाला ब्याज Tax Free होता है। यह सुविधा सिर्फ दो बच्चों तक ही सीमित होगी। इस तरह आप सालाना कम से कम 3000 रुपए आमदनी पर और Tax से छूट पा सकते हैं। (section 64(1A))