Thursday, 24 January 2019

अधिनियम की धारा 87 ए के

अधिनियम की धारा 87 ए के तहत छूट। इस धारा के अनुसार, यदि आपकी वित्तीय वर्ष में कुल आय if 3.5 लाख से कम है, तो आपको कर से। 2,500 तक की छूट का दावा करने की अनुमति है।

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