Friday, 18 January 2019

गंभीर बीमारी से ग्रस्त का उपचार - Dependent With Serious Illness

गंभीर बीमारी से ग्रस्त का उपचार Dependent With Serious Illness अपने Familyके किसी Member के गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने पर उसकी देखभाल में आने वाले 40,000 रुपए तक के खर्च पर टैक्स से छूट ले सकते हैं। बीमार के Senior Citizenहोने पर यह छूट 60,000 रुपए तक और Super Senior Citizen होने पर 80,000 रुपए तक के खर्च पर टैक्स छूट पा सकते हैं। कैंसर, एड्स, डिमेंशिया, पर्किंसन्स, थैलेसीमिया आदि बीमारियां इस श्रेणी में आती हैं। (सेक्शन 80 section 80DDB के तहत)।

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