पेंशन स्कीम - Pension Funds
सरकार pension scheme पर भी टैक्स छूट देती है। National Pension Scheme में Deposit की गई 1.5 लाख रुपए सालाना तक की रकम Section 80C के तहत Tax Deduction के योग्य होती है। NPS के अलावा mutual fund की पेंशन स्कीम भी Tax Deduction की हकदार होती हैं।
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