Friday, 18 January 2019

एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट का फायदा किसे

एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट का फायदा किसे Who can claim deduction under Section 80E सिर्फ ऐसे individuals जिन्हें education loan पर ब्याज चुकाना पड़ रहा है, वही इस Tax छूट का फायदा उठा सकते हैं। HUF इसका फायदा नहीं ले सकते। और भी अन्य किसी Category के लोग इस Tax छूट के हकदार नहीं हैं। आप Higher studies के लिए education loan पर टैक्स छूट खुद के लिए, पति या पत्नी के लिए, अपने बेटे—बेटियों के लिए प्राप्त कर सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए education loan पर भी ये छूट तभी पा सकते हैं, जबकि आप उसके legal guardian हों। अपने भाई—बहन, सगे संबंधी या रिश्तेदार के बच्चों के लिए नहीं। education loan में टैक्स छूट का हकदार वही व्यक्ति होगा, जिसके नाम पर education loan मंजूर हुआ होगा। यानी कि आप अपने बच्चे के लिए education loan अपने नाम से मंजूर कराते हैं तो आपको ही loan पर टैक्स छूट पाने का हक होगा, आपके बच्चे को नहीं। क्योंकि loan की किस्तें आपको ही चुकानी होती हैं।

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