Tax Deductions Section 80C
सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स छूट
Income Tax Act के Section 80 C के तहत कुछ निवेशों निवेशों और खर्चों पर टैक्स नहीं भरना पड़ता है। सेक्शन 80C के तहत कुल छूट 1.5 लाख रुपए तक ही ली जा सकती है। इस सीमा में समय-सयम पर बदलाव होते रहते हैं।
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