Friday, 18 January 2019
Apply Tax Deductions
Apply Tax Deductions
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आपके पास टैक्स कटौती tax deduction के रूप में taxable income को घटाने का मौका होता है। सरकार आपके कुछ तरह के निवेशों पर tax deductions की छूट देती है। जैसे कि EPF, PPF, NPS, NSC, Insurance, ELSS वगैरह।
Income Tax Act के तहत section 80C, 80D, 80E and 80G वगैरह ऐसे प्रावधान (Provisions) हैं, जिनसे आप अपने विभिन्न निवेशों (Investments) पर टैक्स छूट (tax benefit) प्राप्त करते हैं। हालांकि, इन सभी मदों में Investment की एक सीमा तक ही टैक्स कटौती (Tax Deductions) लागू होती है।
नोट: वित्तीय वर्ष 2018-19 से सेलरी पाने वााले करदाताओं (salaried taxpayer) को 40,000 रुपए के standard deduction की छूट दी गई है। यानी सेलरी पाने वालों की Income पर टैक्स की गणना के पहले ही सीधे-सीधे 40 हजार रुपए बाहर कर दिए जाएंगे। बची हुई Salary पर ही टैक्स की गणना की जाएगी।
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