Friday, 18 January 2019

पहली बार घर खरीदने पर टैक्स छूट - Deduction under Section 80EE

पहली बार घर खरीदने पर टैक्स छूट Deduction under Section 80EE अगर आपने Home loan लेकर पहली बार घर खरीदा है तो 50 हजार रुपए की और रकम पर आप Section 80EE के तहत Tax से छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह छूट Section 24B के तहत दो लाख रुपए तक के ब्याज पर Tax छूट से अलग होगी। बशर्ते Loan मंजूर होने की तिथि तक आवेदक के पास खुद की कोई residential property न हो। इस Rule का फायदा लेने के लिए जरूरी है कि खरीदा गया घर 50 लाख रुपए से ज्यादा का न हो और उसके लिए लिया गया लोन 35 लाख रुपए से ज्यादा का न हो। साथ ही वह Property 1 अप्रैल 2016 के बाद खरीदी गई हो।

No comments:

Post a Comment