- स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction)मोटा-मोटी तौर पर एक निश्चित राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 40,000 है, जो टैक्स योग्य आय की गणना से पहले आपकी सैलरी से काट ली जाती है. यह साल 2005-06 तक आयकर अधिनियम का हिस्सा था, जब तत्कालीन वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने इसे हटा दिया था.
- धारा 87A के अंतर्गत छूट : छूट निवासी व्यक्ति के लिए उपलब्ध होती हैं यदि उसकी कुल आय रू. 3,50,000 से अधिक न हो। छूट की राशि आयकर का 100 % अथवा 2,500 रू. जो भी कम हो, होगी
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