आश्रित विकलांग की देखभाल
Care Of Disabled Dependent
अगर आपके Familyका कोई Memberविकलांग है तो उसकी देखभाल में आने वाले खर्च को Section 80DDके तहत Taxमें छूट के लिए उपयोग कर सकते हैं। TaxPayer के स्वयं विकलांग होने पर इसका फायदा section 80Uके तहत लिया जा सकता है। विकलांगों को उनकी आमदनी में भी Normal Person के मुकाबले ज्यादा सीमा तक छूट मिलती है। Section 80 यू के तहत विकलांगता की गंभीरता या Level के अनुसार पर वह Maximum 10 लाख रुपए तक की आमदनी में Taxछूट प्राप्त कर सकता है।
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