Deduction under Section 80DD
अगर आपके Parent, पति या पत्नी, बच्चे किसी विकलांगता के शिकार हैं जो उनकी देखभाल और इलाज आदि पर खर्च की गई 75 हजार रुपए तक की रकम Section 80DD के तहत टैक्स छूट की हकदार होती है। गंभीर विकलांगता की स्थिति में यह छूट 1.25 लाख रुपए तक की रकम पर मिल सकती है।
No comments:
Post a Comment