Friday, 18 January 2019

deduction Under Section80E

deduction Under Section80E बेहतर शिक्षा की राह आसान बनाने के लिए Income Tax के नियमों मे कई छूट दे रखी हैं। इन्हीं में से एक नियम है Income Tax Act of India, 1961 का Section 80 E। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो Education loan लेकर अपनी Higher Study पूरी करता है। वह अपनी कमाई में से टैक्स भरने के दौरान Education loan के पूरे ब्याज पर पूरी टैक्स छूट पाने का हकदार होगा। नोट: Higher Studies पूरी करने के बाद जैसे ही आप कमाना शुरू करते हैं, Education loan की Installment जमा होनी शुरू हो जाती हैं। इस loan लोन को आप उसके मूलधन (principal amount) और ब्याज को मिलाकर बनी किस्तों में चुकता करते हैं। यहां ब्याज वाला हिस्सा ही Section 80E के तहत टैक्स छूट का हकदार होता है।

No comments:

Post a Comment