Friday, 8 February 2019

10 लाख रुपये पर ऐसे बचा सकते हैं 5 लाख तक इनकम टैक्स

10 लाख रुपये पर ऐसे बचा सकते हैं 5 लाख तक इनकम टैक्स, करना होगा केवल यह काम सबसे पहले, वेतनभोगी व्यक्ति रिवाइज्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये का दावा करें। आप सेक्शन 80सी के तहत डेढ़ लाख रुपये की कटौती का दावा कर सकते है। आयकर अधिनियम के सेक्शन 80डी के तहत 25,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकता है। सेक्शन 80सीसीडी के तहत नेशनल पेंशन स्कीम में किए गए निवेश पर 50,000 रुपये तक की अतिरिक्ट कटौती का दावा कर सकते है अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आप ब्याज के भुगतान पर दो लाख रुपए तक की कटौती का दावा कर सकते है। ,भारतीय नागरिक (60 साल से कम) प्री बजट बजट के बाद (A) सैलरी से होने वाली आय 10,00,000.00 स्टैण्डर्ड डिडक्शन (50,000.00) नेट सैलरी 9,50,000.00 (B) मकान से होने वाली आय नोशनल किराया 3,00,000.00 0.00 Less: स्टैण्डर्ड डिडक्शन @30 फीसदी 90,000.00 0.00 होम लोन पर ब्याज 2,00,000.00 घर से होने वाली नेट आय 10,000.00 (2,00,000.00) ग्रास टोटल इनकम ( A+B) 9,70,000.00 7,50,000.00 Less: चैप्टर VI-ए के अनुसार डिडक्शन u/s 80C 1,50,000.00 u/s 80CCD 50,000.00 u/s 80D 50,000.00 कुल आय 7,20,000.00 5,00,000.00 ग्रॉस टैक्स 56,500.00 12,500.00 Less: सेक्शन 87ए के अनुसार छूट 0.00 12,500.00 टैक्स बैलेंस 56,500.00 शिक्षा सेस @ 4% 2,260.00 कुल टैक्स 58,760.00 0.00

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