ksherajat
Monday, 4 February 2019
होम लोन इंटरेस्ट:धारा 80EE के अंतर्गत
होम लोन इंटरेस्ट: टैक्सपेयर्स होम लोन के इंटरेस्ट (ब्याज) पर एक वित्त वर्ष के दौरान 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। यह छूट आयकर की धारा 80EE के अंतर्गत मिलती है।
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