Tuesday, 26 February 2019
U/S 80G Donetion
आयकर की धारा 80 जी क्या है? कितनी टैक्स छूट मिलती है?
आयकर की धारा 80 जी, आपको सामाजिक, राजनैतिक व जनहितकारी संस्थाओं तथा सरकारी राहत कोषों में दिए गए दान या चंदे पर टैक्स छूट लेेने का अधिकार देती है।
लेकिन यह छूट हमेशा हर दान या चंदे पर एक जैसी नहीं होती। यह टैक्स छूट कुछ नियमों व शर्तों के हिसाब से मिलती है,
धारा 80 जी के तहत टैक्स छूट पाने का अधिकार हर कैटेगरी के करदाताओं को दिया गया है। चाहे वह व्यक्ति हो परिवार हो, कंपनी या फर्म या अन्य कोई हो। बशर्ते कि उसने निर्धाॉरित नियम कानूनों के तहत दान या चंदा दिया हो। और उसके पास उपयुक्त रसीद या अन्य प्रमाण भी होना चाहिए।
यह टैक्स छूट आपकी ओर से दिए गए पूरे दान पर भी मिल सकती है या सिर्फ आधे हिस्से पर
किस तरह से दिया गया चंदा छूट के लिए मान्य
धारा 80 जी के तहत टैक्स छूट का लाभ सिर्फ उन चंदों या दान के मामले में लिया जा सकता है, जिनमें ये दान पैसों के रूप में दिया गया हो। भले ही वह चेक, ड्राफट, कैश या डिजिटल पेमेंट किसी भी तरीके से दिया गया हो। हालांकि नकदी के रूप में चंदा 10 हजार रुपए से ज्यादा नहीं दिया जा सकता।
आप किसी व्यक्ति या संस्था को सामान के रूप में जो मदद, दान या चंदा देते हैं, उन्हें धारा 80 जी के तहत टैक्स छूट के लिए नहीं गिना जाएगा। जैसे कि भोजन सामग्री, बर्तन, कपड़े, दवाइयां वगैरह देना धारा 80 जी के तहत टैक्स छूट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते।
इससे अधिक का दान या चंदा अन्य किसी रिकॉर्डयुक्त माध्यम (चेक, ड्राफ्ट या डिजिटल पेमेंट वगैरह) से ही दिया जा सकता है।
दान पर टैक्स छूट की चार श्रेणियां
1,सीमा रहित दान (पूरी आमदनी तक संभव), जिनके 100 प्रतिशत (पूरे) हिस्से पर टैक्स छूट मिलती है
2. सीमा रहित दान (पूरी आमदनी तक संभव), जिनके सिर्फ 50 प्रतिशत हिस्से पर टैक्स छूट मिलती है
3. सीमायुक्त दान (आमदनी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं), जिनके 100 प्रतिशत हिस्से पर टैक्स छूट है
4. सीमायुक्त दान (आमदनी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं), जिनके 50 प्रतिशत हिस्से पर टैक्स छूट है
सीमारहित दान जिनमें 100 प्रतिशत टैक्स टैक्स छूट
1 राष्ट्रीय सुरक्षा कोष
2. प्रधानमंत्री राष्टीय राहत कोष
3. राष्ट्रीय सांप्रदायिक सौहार्द फाउंडेशन
4. राष्ट्रीय महत्व वाली मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी. शैक्षिक संस्थान
5.जिला सहकारिता समिति
6, सरकारी निर्धन चिकित्सा राहत कोष
7. राष्ट्रीय बीमारी सहायता कोष
8 राष्ट्रीय या राज्यीय रक्त आधान परिषद
9. गंभीर बीमारियोें के लिए गठित राष्ट्रीय कल्याण ट्रस्ट
राष्ट्रीय खेल कोष
10. राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष
11.तकनीकी विकास व अनुप्रयोग कोष
12 राष्ट्रीय बाल कोष
13. मुख्यमंत्री राहत कोष
14 उपराज्यपाल राहत कोष .केंद्र शासित प्रदेशों के लिए.
15 आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड
16. स्वच्छ भारत कोष
निर्मल गंगा कोष
17 नेशनल फंड फॉर कंट्रोल आॅफ ड्रग एब्यूज
18. भूंकंप व प्राकृतिक आपदाओं के लिए गठित केंद्रीय या राज्य स्तर के सरकारी फंड
सीमारहित दान जिनमें 50 प्रतिशत टैक्स छूट
1. Jawaharlal Nehru Memorial Fund
1. जवाहर लाल नेहरू स्मारक कोष
2. Prime Minister’s Drought Relief Fund
2. प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष
3.Indira Gandhi Memorial Trust
3. इंदिरा गांधी स्मारक ट्रस्ट
4.Rajiv Gandhi Foundation
4, राजीव गांधी फांउंडेशन
आय के 10 प्रतिशत तक दान, 100 प्रतिशत टैक्स छूट
Limited upto 10% of Income, 100% Deduction
1. परिवार नियोजन को बढावा देने के लिए गठित मान्यता प्राप्त संस्था
2. खेलों के विकास व प्रयोजन के क्षेत्र में काम कर रही मान्यता प्राप्त संस्था
आय के 10 प्रतिशत तक दान, 50 प्रतिशत टैक्स छूट
Limited upto 10% of Income, 50% Deduction
1. परिवार नियोजन के अलावा अन्य किसी जनहित कार्य में लगी मान्यता प्राप्त संस्था
2. आवास सुविधा या शहरी या ग्रामीण नियोजन/विकास के क्षेत्र में कार्यरत प्राधिकरण
3, अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए गठित मान्यताप्राप्त संस्थाएं
4. महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की मरम्मत या पुनरोद्धार कार्य
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