बजट 2018 में, वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर अधिनियम में एक नया खंड, 80TTB पेश किया था। इस नए सम्मिलित कानून के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों को बैंकिंग में लगे बैंक, डाकघर या सहकारी समिति के पास जमा की गई ब्याज आय पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिकतम 50,000 रुपये की कटौती उपलब्ध है।
वरिष्ठ नागरिकों के मामले में टीडीएस 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक की ब्याज आय पर लागू होता है
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