Monday, 4 February 2019

हाउस रेंट अलाउंट (HRA)

हाउस रेंट अलाउंट (एचआरए): टैक्स पेयर्स हाउस रेंट अलाउंट यानी एचआरए (HRA) पर भी टैक्स कटौती क्लेम कर सकते हैं। यह छूट आयकर की धारा 80GG के अंतर्गत मिलती है। टैक्स डिडक्शन की राशि उस पर निर्भर करती है कि आप किस शहर में रहते हैं। लेकिन इस पर टैक्स कटौती तभी क्लेम किया जा सकता है जब आप किराए के घर, फ्लैट और अपार्टमेंट में रह रहे हों।

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