Saturday, 2 February 2019

इनकम टैक्स

अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये तक है और बजट में टैक्स से मुक्ति के ऐलान के बाद आप सोच रहे हैं कि इनकम टैक्स विभाग से भी आपका पीछा छूट गया है तो आप गलत हैं। आप जीरो टैक्स का फायदा तो उठा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही होगा। 60 साल से कम उम्र के लोगों को इनकम टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 3 लाख रुपये तक इसलिए उपरोक्त छूट की सीमा से ज्यादा कमाने वालों को इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करना जरूरी होगा। हालांकि, आप आईटीआर फाइल करके सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की आय पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह सोचकर की आपकी सालाना आय टैक्स की सीमा में नहीं है, आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको आयकर विभाग के नोटिस का सामना करना पड़ेगा।

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