नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस): NPS एक लंबी अवधि का टैक्स सेविंग निवेश विकल्प है। जब आप 60 वर्ष के हो जाते हैं एनपीएस मैच्योर हो जाता है। हालांकि इसमें मैच्योरिटी से पहले निकासी की अनुमति मिलती है। सब्सक्राइबर्स अपने एनपीएस खाते से 20 फीसद राशि की निकासी कर सकते हैं। आईटी एक्ट के मुताबिक एनपीएस में एक साल के भीतर किया गया 50,000 रुपये का सालाना निवेश आयकर की धारा 80(CCD) के अंतर्गत टैक्स छूट पाने योग्य होता है। आप एनपीएस और 80C को मिलाकर 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।
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