Sunday, 24 February 2019
बच्चों के फीस में छूट:
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आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कैसे मिलती है छूट, जान लीजिए
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। नौकरीपेशा लोग आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। यह कटौती, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) के व्यक्तियों या सदस्यों के लिए भी उपलब्ध है। इसमें जीवन बीमा पॉलिसियों में निवेश, भविष्य निधि में किया गया योगदान और ईएलएसएस या इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम के अंतर्गत किए गए निवेश पर टैक्स बचाया जा सकता है।
80सी के अंतर्गत कैसे मिलती है छूट?
बच्चों के फीस में छूट: आयकर कानून 1961 के सेक्शन 80C के तहत ट्यूशन फीस पर टैक्स में छूट मिलती है। इस रकम को 1.5 लाख रुपये की टैक्स फ्री निवेश राशि में शामिल किया जा सकता है। ट्यूशन फीस को सालाना कमाई से घटा दिया जाता है, इससे टैक्स देनदारी कम हो जाती है। इसके लिए शिक्षा संस्थान का पूर्णकालिक संस्थान होना जरूरी है। इसमें प्ले स्कूल, प्री-नर्सरी और नर्सरी कक्षाएं भी शामिल हैं। यह संस्थान निजी, सरकारी या सरकारी मदद से चलने वाला हो सकता है
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