Friday, 1 February 2019
2019 Income Tax Slabs
2019 Income Tax Slabs: नहीं बदला टैक्स स्लैब, 5 लाख तक की सालाना आय वालों को नहीं देना होगा टैक्स
मोदी सरकार ने अपने आखिरीब बजट में छोटे टैक्सपेयर्स को बड़ा तोहफा दिया है। अब 2.5 लाख रुपये की जगह 5 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा
5 लाख रुपये तक की सालाना टैक्सेबल आमदनी वाले करदाताओं को अब टैक्स में पूरी छूट मिलगी.
सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये का निवेश करने पर कुल 6.5 लाख रु. की इनकम टैक्स फ्री हो गई.
अब स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट भी 40 हजार रु. की जगह बढ़कर 50 हजार रु. हो गई.
बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा रकम से 10 हजार की जगह 40 हजार रु. तक का ब्याज टैक्स फ्री हो गया.
इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 80 C से लेकर 80 U के तहत आने वाले सभी डिडक्शन के बाद भी अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से अधिक रहती है तो आपको टैक्स देना होगा अन्यथा कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि जिन लोगों की कुल आमदनी 6.50 लाख रुपये तक है, उन्हें भी किसी प्रकार के इनकम टैक्स के भुगतान की जरूरत नहीं पड़ेगी बशर्ते वे 80C के तहत सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर लें। साथ ही पहले की ही तरह दो लाख रुपये तक के होम लोन के ब्याज, एजुकेशन लोन पर ब्याज, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में योगदान, मेडिकल इंश्योरेंस, वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा पर होने वाले खर्च आदि जैसी अतिरिक्त कटौतियों के साथ और अधिक आय वाले व्यक्तियों को भी कोई टैक्स नहीं देना होगा।
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