2019-20 में जीरो टैक्स का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको ग्रॉस टोटल इनकम आईटीआर में दिखाना होगा।
ग्रॉस टोटल इनकम में आपकी सैलरी, सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज, फिक्स्ड डिपॉजिट आदि शामिल होंगे। इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) समेत सभी तरह के डिडक्शंस और टैक्स ब्रेक सेक्शन 80C और 80D के तहत दिखाने होंगे। अगर इन डिडक्शंस को क्लेम करने के बाद आपकी आय 5 लाख तक रहती है तो आपको सेक्शन 87A के तहत टैक्स में छूट मिलेगी।
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