Tuesday, 5 February 2019
Section 80DDB:
Section 80DDB: Expenditure incurred on yourself or dependents for medical treatment of certain diseases is allowed as deduction from gross total income. The diseases are specified in Rule 11DD of the Income Tax Act. Some of the diseases are Parkinson's Disease,Chronic Renal failure and so on. You can avail the tax benefit on actual basis for maximum up to Rs 40,000 per year.
If you or dependent is a senior citizen, then the benefit is lower of actual expense or Rs 1 lakh. To avail this benefit a medical certificate from a competent medical practitioner is required.
धारा 80ddb: कुछ रोगों के चिकित्सा उपचार के लिए अपने आप या आश्रितों पर खर्च किए गए व्यय को सकल कुल आय से कटौती के रूप में अनुमति दी जाती है। रोगों को आयकर अधिनियम के नियम 11d में निर्दिष्ट किया जाता है। कुछ रोगों पार्किंगसन की बीमारी, पुरानी गुर्दे की विफलता और इतने पर हैं। आप प्रति वर्ष 40,000 रुपये प्रति वर्ष के लिए वास्तविक आधार पर कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं यदि आप या निर्भर एक वरिष्ठ नागरिक हैं, तो लाभ वास्तविक व्यय या 1 लाख से कम है। इस लाभ का लाभ एक सक्षम चिकित्सा व्यवसायी से एक मेडिकल प्रमाण पत्र आवश्यक है।
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