ksherajat
Saturday, 2 February 2019
ITR Income Tex
5 लाख रुपये तक सालाना आय के लिए किसी भी तरह का टैक्स तो नहीं देना होगा, लेकिन 2.5 लाख या 3 लाख (वरिष्ठ नागरिक) से ज्यादा इनकम होने पर आईटीआर फाइल करने में देरी पर सेक्शन 234F के तहत 1 हजार रुपये लेट फीस के रूप में देने होंगे।'
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