हेल्थ इंश्योरेंस: अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो धारा 80D के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट आपको टैक्स बेनिफिट क्लेम करने की इजाजत देता है। इस धारा के अंतर्गत आप 25,000 रुपये की टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। वहीं सीनियर सिटिजन के लिए यह लिमिट 30,000 रुपये है।
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